sfdsf टोल टैक्स क्या है और इससे किसे छूट मिलती है । , - Toll Tax Kya Hai Aur Isse Kise Chhoot Milti Hai., -123627

Toll Tax Kya Hai Aur Isse Kise Chhoot Milti Hai., टोल टैक्स क्या है और इससे किसे छूट मिलती है । ,

टोल टैक्स क्या है और इससे किसे छूट मिलती है । ,



Parmod Jangra on 21-11-2021

आला दर्जे की सड़क के लिए टोल वसूली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का नमूना है,निजी कंपनियां आला दर्जे के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निवेश करती हैं। बदले में उन्हें टोल वसूली का हक मिलता है । 2005 में हाईवे निर्माण में निजी कंपनियों की मदद लेने का फैसला हुआ। सिर्फ चार लेन या उससे ज्यादा लेन की सड़कों पर ही ये नीति लागू है । सरकार ने सड़क बनाने के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर नीति को अपनाया। नीति के तहत सड़क बनाने वाला निवेशक 30 साल तक टोल वसूल सकता है । प्रोजेक्ट शुरू होते ही वो टोल वसूलने का हक पा जाता है । 30 साल तक वसूली के बाद निवेशक सड़क सरकार के हवाले कर देता है । नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के संशोधनों के तहत टोल की रकम तय होती है । फिलहाल राजमार्गों पर तकरीबन हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनाया जाता है । और हर किलोमीटर के लिए तकरीबन 5 रुपये टोल टैक्स के रुप में चुकाने होते है । इसके अलावा हर साल टोल की रकम भी बढ़ाई जाती है । इस तरह राजमार्ग पर अपने वाहन से सफर करना लोगो को काफी महँगा पडता है ।



Comments Ram Koranga on 25-11-2021

एक पैसे के लिए मरने वाले युवा और राजनेता

Deepak Vaishnav on 25-11-2021

जवान और वो नेता लोग जो एक एक पैसे के लिए मरते हैं

Priya Chaurasia on 24-11-2021

राष्ट्रपति और पीएम


Anshu man Singh on 24-11-2021

President & PM

bhagwan swaroop on 21-11-2021

आला दर्जे की सड़क के लिए टोल वसूली पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप का नमूना है, निजी कंपनियां आला दर्जे के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में निवेश करती हैं। बदले में उन्हें टोल वसूली का हक मिलता है। 2005 में हाईवे निर्माण में निजी कंपनियों की मदद लेने का फैसला हुआ। सिर्फ चार लेन या उससे ज्यादा लेन की सड़कों पर ही ये नीति लागू है। सरकार ने सड़क बनाने के लिए बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर नीति को अपनाया। नीति के तहत सड़क बनाने वाला निवेशक 30 साल तक टोल वसूल सकता है। प्रोजेक्ट शुरू होते ही वो टोल वसूलने का हक पा जाता है। 30 साल तक वसूली के बाद निवेशक सड़क सरकार के हवाले कर देता है। नेशनल हाईवे फीस नियम 2008 के संशोधनों के तहत टोल की रकम तय होती है। फिलहाल राजमार्गो पर तकरीबन हर 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा बनाया जाता है। और हर किलोमीटर के लिए तकरीबन 5 रुपये टोल टैक्स के रुप में चुकाने होते है। इसके अलावा हर साल टोल की रकम भी बढ़ाई जाती है। इस तरह राजमार्ग पर अपने वाहन से सफर करना लोगो को काफी मंहगा पडता है।






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