महाभियोग के बारें में (Impeachment In Hindi) : यह एक न्यायिककल्प प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीमकोर्ट व हाईकोर्ट के न्यायाधीश आदि शामिल हैं।
इसका मतलब ये हुआ की जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासक पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग (what is impeachment) कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(4) सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों (जजों) के महाभियोग से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है।
राष्ट्रपति पर महाभियोग :
सबसे पहले तो आप यह ध्यान में रखें की राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग
(impeachment process in india) संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। इस प्रकार महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव की सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व प्राप्त होनी चाहिए।
इसके बाद प्रस्ताव की सूचना पर उस सदन के कम-से-कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। और फिर सभी सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वह आगे की जाँच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। हालाँकि राष्ट्रपति को दूसरे सदन में स्वयं अथवा अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से स्पष्टीकरण देने का अधिकार है।
लेकिन अगर द्वितीय सदन भी प्रथम सदन की भाँति महाभियोग के प्रस्ताव को समस्त सदस्यों के कमसे-कम 2/3 बहुमत से स्वीकार कर लेता है तो उसी दिन से राष्ट्रपति पद रिक्त समझा जाता है।
कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव?
राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल जिसे इलेक्टोरल कॉलेज भी कहा जाता है, करता है। संविधान के अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन है। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। प्रेजिडेंट की ओर से संसद में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्यों को भी वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते।
जानकारी रहे की हमारे देश के राष्ट्रपति का पद संसद का अभिन्न अंग होता है। उसके हताशा से ही कोई कानून बनता है। राष्ट्रपति लोकसभा का प्रथम सत्र को संबोधित करता है तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभी भाषण देने की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत, सत्रावसान करना एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी रखता है।
भारत के राष्ट्रपतियों की सूची :
यहाँ हम आपको भारत के अब तक के राष्ट्रपतियों के नामों
(president list of india) से अवगत करा रहे है, जो इस प्रकार है...
1. डॉ. राजेंद्र प्रसाद - 26 जनवरी 1950 - 13 मई, 1962
2. डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन - 13 मई, 1962 - 13 मई, 1967
3. डॉ जाकिर हुसैन - 13 मई, 1967 - 3 मई 1969
4. वराहगिरी वेंकटा गिरी - 3 मई 1969 - 20 जुलाई 1969
5. मोहम्मद हिदायतुल्लाह - 20 जुलाई 1969 - 24 अगस्त 1969
6. वराहगिरी वेंकटा गिरी - 24 अगस्त 1969 - 24 अगस्त, 1974
7. फखरुद्दीन अली अहमद - 24 अगस्त, 1974 - 11 फरवरी, 1977
8. बासप्पा दनप्पा जट्टी - 11 फरवरी, 1977 - 25 जुलाई, 1977
9. नीलम संजीव रेड्डी - 25 जुलाई, 1977 - 25 जुलाई, 1982
10. ज्ञानी जैल सिंह - 25 जुलाई, 1982 - 25 जुलाई 1987
11. रामास्वामी वेंकटरमण - 25 जुलाई 1987 - 25 जुलाई 1992
12. शंकर दयाल शर्मा - 25 जुलाई 1992 - 25 जुलाई, 1997
13. कोचेरिल रमन नारायणन - 25 जुलाई, 1997 - 25 जुलाई 2002
14. डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम - 25 जुलाई 2002 - 25 जुलाई 2007
15. प्रतिभा पाटिल - 25 जुलाई 2007 - 25 जुलाई, 2012
16. प्रणब मुखर्जी - 25 जुलाई, 2012 - 25 जुलाई, 2017
17. श्री राम नाथ कोविंद - 25 जुलाई, 2017 - 25 जुलाई 2022 तक
18. श्रीमती द्रौपदी मुर्मू - 25 जुलाई 2022 से वर्तमान
(present president of india) समय तक