राजस्थान सूचना आयोग अध्यक्ष
राज्य सूचना आयोग का गठन
15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा –(राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एकनिकाय का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठन करेगी
(२) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा-
(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, और
(ख) दस से अनाधिक उतने राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएँ
(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,
1. मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा,
2. विधानसभा में विपक्ष का नेता, और
3. मुख्यमंत्री द्वारा नामनिदृष्टि मंत्रिमंडलीय मंत्री
स्पष्टीकरण
शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहाँ विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहाँ विधानसभा सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जायेगा।
(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी औए वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग औए सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनयम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अध्यधीन रहे बिना स्वंत्रत रूप से प्रयोग की जाएँ या की जा सकती हों।
(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंधन, पत्रकरिता, जन माध्यम या प्रशासन औए शासन में ज्ञान व्यापक औए अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।
(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नही होगा या कोई अन्य लाभ वाला पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नही करेगा या कोई वृति नहीं करेगा।
(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा।