गव्य विकास योजना : यह झारखण्ड की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का हिस्सा है। इस योजना का उदेश्य किसानों की आय को बढ़ा के दुगुना करना है। ताकि किसानों को भी अच्छी सुविधाये प्रदान हो। और वे अपने आप को सशक्त महसूस कर सकें।
आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दे की मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत राज्य सरकार किसानों व लाभुकों को जिन योजनाओं के तहत लाभान्वित कर रहा है, वो इस प्रकार है...
पशुपालन क्षेत्र में बकरा विकास योजना। शुकर विकास योजना। बैकयार्ड लेयर कुकुट योजना। बॉयलर कुकुट पालन योजना। बत्तख चूजा वितरण योजना। गव्य विकास क्षेत्र में दो दुधारू गाय का वितरण। कामधेनु डेयरी फार्मिंग अंतर्गत मिनी डेयरी के तहत 5 से 10 गाय वितरण की योजना। हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण। प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता। तकनीकी इनपुट सामग्रियों का वितरणमुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए आवेदन :
इस योजना में आवेदन के लिए आपके पास जरूरी दस्तावेजों
(Pashudhan Yojana Documents) में -
मोबाइल नंबर इमेल आईडी आधार कार्ड पासबुक राशन कार्ड ( APL या BPL ) जाति प्रमाण पत्र निवाश प्रमाण पत्र विकलांग प्रमाण पत्र विधवा प्रमाण पत्र आदि होना जरूरी है।जब आप ये सभी दस्तावेज़ तैयार
(How to apply for Pashudhan Yojana) कर लेते है तब आपको पने नजदीकी किसान कार्यालय में जाना है। फिर आपको वहाँ से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना आवेदन फॉर्म लेना है।
इसके बाद अब आपको आवेदन फॉर्म को सही सही भरना है। फिर आपको ऊपर बताये गए सभी दस्तावेज इस फॉर्म के साथ अटेच करना है। अब अंत में आपको फॉर्म वहीँ पशुपालन विभाग के कार्यालय में फॉर्म को जमा कर देना है।