अनुच्छेद 2 - नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
2. संसद्, विधि द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी।
32क. [सिकिक्म का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना।] —
संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा (26.4.1975 से) निरसित।