Mool Adhikaron Par Pratibandh Kaun Laga Sakta Hai मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है

मूल अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है

GkExams on 02-01-2019

पुलिस ने शांति भंग करने की आशंका के मद्देनजर अन्ना हजारे को गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। इस दौरान उनकी गिरफ्तारी पर कई तरह के सवाल उठे। पुलिस का कहना है कि कानूनी प्रावधानों के तहत यह गिरफ्तारी हुई, जबकि अन्ना के समर्थकों का कहना है कि पुलिस की यह कार्रवाई पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि हमारे मूल अधिकार क्या हैं।

हमारे हैं कुछ मूल अधिकार
जानकार बताते हैं कि संविधान में हर नागरिक को मूल अधिकार मिले हुए हैं, जिनके उल्लंघन पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद-19 के तहत हर नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसके तहत धरना-प्रदर्शन आदि भी शामिल हैं। लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि इसके लिए अपवाद भी बनाए गए हैं और इसके तहत सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन (उचित प्रतिबंध) लगा सकती है।

अधिकारों की है सीमा भी
अनुच्छेद-21 के तहत आजादी के अधिकार की बात कही गई है, लेकिन यहां भी प्रावधान है कि सरकार कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकार को सीमित कर सकती है। अगर कोई शख्स किसी मामले का आरोपी है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और यहां आजादी का अधिकार खत्म हो जाता है। इसी तरह दूसरे अधिकारों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत रोक लगाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के वकील डी. बी. गोस्वामी ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया की भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में व्याख्या की है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकार पर रोक निष्पक्ष और जायज होनी चाहिए। वहीं केशवानंदन भारती बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट (सरकार) किसी भी शख्स के मूल अधिकार की गारंटी देता है।

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि एहतियातन हिरासत कानून तभी लागू किया जा सकता है, जब शांति को तुरंत खतरा हो और जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाना है, उसके संज्ञेय अपराध करने की संभावना हो। ऐसा नहीं हो तो गिरफ्तारी मूल अधिकार का उल्लंघन मानी जाएगी और गिरफ्तार करने वाली एजेंसी पर मूल अधिकार के हनन का मामला बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा-107/151 एहतियातन हिरासत की बात करती है, न कि दंडात्मक। धारा-151 का इस्तेमाल तभी हो सकता है, जब जांच एजेंसी को लगे कि अमुक शख्स संज्ञेय अपराध करने जा रहा है। कानूनी जानकार बताते हैं कि सरकार के पास ऐसे अधिकार हैं, जिसके तहत वह मूल अधिकार को सीमित कर सकती है लेकिन जब मामला कोर्ट में जाता है तब कोर्ट तय करता है कि उचित प्रतिबंध के तहत जो कार्रवाई की गई है, वह कितनी सही है।

खटखटाएं कोर्ट का दरवाजा
मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इसके लिए दो तरह की याचिकाएं होती हैं - एक प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन और दूसरी पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन। प्राइवेट इंट्रेस्ट लिटिगेशन में जिसका अधिकार प्रभावित होता है, वह खुद याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए उसे संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद-226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार है। इसके लिए याचिकाकर्ता को अदालत को यह बताना होता है कि उसके मूल अधिकार का कैसे उल्लंघन हो रहा है? वहीं जनहित याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता को यह बताना होगा कि आम लोगों के मूल अधिकारों का कैसे उल्लंघन हो रहा है।

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Comments SANJAY MAHALI on 16-06-2023

Maulik adhikaron par pratibandh kaun laga sakta hai

Dipali saini on 26-10-2022

Mool adhikaro par prati band kaun laga sakta hai

हल मौलिक on 30-07-2022

मौलिक अधिकारों पर partibandh kon lga skta hai

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Surajmal meena on 19-12-2021

mool adhikaro par prtibad kon lagata he

Neeraj Tiwari on 12-10-2021

Maulik adhikaro par pratibandh kaun lgata hai

Dinesh on 05-09-2021

Mul adhikaro par parti bandh kon lagata hai

Anil on 21-03-2021

Sarkar mavlik adhikar par pratibandh laga sakta hai lekin vah. Hona chahiye

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Anita on 16-12-2020

Maulik Adhikar Krish aur kaise pratibandhit kiya jata hai

AVI on 30-11-2020

मूलभूत अधिकार पर निर्बंध कोण लगा सकता हैं

Resham on 14-02-2020

Adhikar par pratibandh Kaun Laga sakta hai


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