प्रश्न् -1. गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश का प्रावधान किया गया है। प्रवेश के लिए क्या शर्ते है ?
- उत्तर- प्रवेश के लिए मुख्यतः तीन शर्ते है-
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, के अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेश स्कूल की प्रवेशित कक्षा में ही होगा। यदि स्कूल कक्षा 1 से शुरू होता है, तो कक्षा 1 में प्रवेश होगा, परन्तु यदि स्कूल प्री स्कूल से शुरू होता है, तो प्रथम प्रवेशित कक्षा यथा नर्सरी, के.जी.-1 में प्रवेश होगा। यदि कोई स्कूल कक्षा 6 से शुरू होता है, तो न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश की सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
- निःशुल्क प्रवेश स्कूल के पड़ोस के बच्चो को मिलेगा। अधिनियम के तहत बनाये गये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, के तहत पड़ोस की सीमा परिभाशित की गई है। इस सीमा की बसाहटों के बच्चों को यह लाभ मिलेगा। यदि न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चें इन बसाहटों से नहीं मिलते है तो पड़ोस की विस्तारित सीमा की बसाहटों के बच्चों को प्रवेश मिलेगा। नियम में परिभाशित पड़ोस की सीमा तथा विस्तारित पड़ोस की सीमा निम्नानुसार हैः-
- पड़ोस की सीमा - पड़ोस की सीमा से अभिप्रेत है, कक्षा एक से पॉच की दषा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम।
- विस्तारित पड़ोस की सीमा - पड़ोस की विस्तारित सीमा से अभिप्रेरित है, कक्षा एक से पांच की दषा में, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड, यदि कोई हो, तथा नगरीय क्षेत्र में, वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो।
- न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश का लाभ वंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों को ही मिलेगा। राज्य शासन ने वंचित समूह और कमजोर वर्ग को निम्नानुसार परिभाशित किया है- वंचित समूह के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वन ग्राम के पट्टेदारी परिवार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लाभांवित परिवार शामिल और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्त बच्चे (विषेश आवष्यकता वाले बच्चे) शामिल हैं। कमजोर वर्ग के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार शामिल हैं।
प्रश्न् - 2 यदि किसी स्कूल में न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चे प्रवेश नहीं लेते है तो सीट खाली रखनी पडेगी ?
- उत्तर - जी हॉ। यह सीट तब तक खाली रहेगी, जब तक भरी नहीं जाती। यह सीट खाली रहेगी और शासन के मैदानी पदस्थ अधिकारियों के साथ ही स्कूल को भी यह प्रयास करना होगा, कि बच्चें प्रवेश ले। प्रदेश की लगभग 50 प्रतिशत आबादी वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अन्तर्गत आती है। अतः ऐसी संभावना नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चे उपलब्ध न हो।
प्रश्न् - 3 यदि न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश की कुछ सीटें प्रथम प्रवेशित कक्षा में खाली रहती है तो क्या वे सीटे अगली कक्षा में भी खाली रखनी होगी?
प्रश्न् -4 यदि कोई स्कूल अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी ?
- उत्तर- प्राइवेट स्कूल की मान्यता समाप्त हो सकती है और यदि बिना मान्यता के कोई स्कूल संचालित करता है तो उनके विरूद्व अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है। इसमें एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
प्रश्न् -5 नियम में यह स्पष्ट नहीं है कि फीस की प्रतिपूर्ति कितनी होगी ?
- उत्तर- गैर अनुदान प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम 25 प्रतिशत सीट पर प्रवेशित बच्चों पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए शासन द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जा रहे हैं। यह राषि अधिकतम शासन द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले प्रति बालक व्यय के बराबर होगी।
प्रश्न् -6 क्या अधिनियम के तहत सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को भी मान्यता लेनी होगी ?
- उत्तर जी हॉ। कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा देने वाली सभी प्राइवेट स्कूलों को अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता लेनी होगी। नियम में जिला शिक्षा अधिकारी को मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पदाविहित अधिकारी घोशित किया गया है।
प्रश्न् -7 यदि किसी स्कूल में अधिनियम के तहत वर्णित सभी सुविधाए नहीं है, तो स्कूल को मान्यता मिलेगी या नहीं ?
- उत्तर - अधिनियम 01 अप्रैल 2010 से प्रभावशील है। इस तिथि के पूर्व से जो भी स्कूल संचालित है और वे यदि निर्धारित मापदण्ड पूरे नहीं करते है तो उन्हें अस्थायी मान्यता दी जाएगी। लेकिन उन्हें अधिनियम लागू होने के तीन वर्ष के भीतर अर्थात 31 मार्च 2013 तक मान्यता के मापदण्डों की पूर्ति करनी होगी। यदि निर्धारित अवधि में निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति नहीं होती है तो मान्यता की नवीनीकरण नहीं होगा।
प्रश्न् - 8 दिनांक 01 अप्रैल 2010 के बाद खोले गये स्कूलों के लिए उक्त व्यवस्था लागू होगी या नहीं ?
- उत्तर - उक्त छूट एक अप्रैल 2010 के बाद खुलने वाले स्कूलों के लिए लागू नहीं होगी। उन्हें तभी मान्यता मिलेगी, जब वे अधिनियम के तहत निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करते हो।